बिलासपुर. सीडीकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस वालों के खिलाफ धारा 340 के तहत मामला दर्ज करने का रास्ता खोल दिया है. कोर्ट ने व्यापारी विजय भाटिया से कहा कि आप पुलिस के खिलाफ झूठी गवाही देने का मामला दर्ज करा सकते हैं. व्यापारी विजय भाटिया का आरोप है कि पुलिस ने गलत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है.

इस बात की जानकारी विजय भाटिया के वकील सतीश चंद वर्मा ने दी. वर्मा ने बताया कि पुलिस ने व्यावसाई विजय भाटिया के घर पर 27 अक्टूबर को रेड किया. लेकिन यहां पुलिस को कुछ नहीं मिला. वर्मा का कहना है कि इस बात को पुलिस ने लिखकर दिया कि छापे में उसे कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला. इसके कुछ दिन बाद पुलिस ने भाटिया को थाने बुलाकर पूछताछ की. लेकिन इसके बाद 8 नवंबर को पुलिस ने कहा कि विजय भाटिया फरार है और उसके पास से 500 सीडी मिली है.

इसी के आधार पर भाटिया ने केस किया. जिस पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है. सतीश चंद वर्मा ने कहा कि कोर्ट ने तीन निर्देश दिए हैं. जिसमें प्रमुख है कि अगर भाटिया चाहें तो उन पुलिस वालों के खिलाफ झूठी गवाही देने का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को विजय भाटिया के परिवार को पूरी सुरक्षा देने को कहा है. वर्मा ने बताया कि केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है लिहाज़ा इस दरम्यान भाटिया को लगता है कि उन्हें परेशानी आ रही है तो वे शिकायत कर सकते हैं.