कुमार इंदर, जबलपुर। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में 6 साल बाद भी मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने पर जबलपुर जिला अदालत ने कड़े तेवर दिखाए हैं। अदालत के आदेश पर कलेक्ट्रेट की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए अमला मौके पर पहुंच गया। इस बड़ी कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला 10 सितंबर 2019 का है, जब जबलपुर में एसडीएम की गाड़ी की चपेट में आने से नवाब खान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी।इस हादसे के बाद मृतक नवाब खान की पत्नी नूर जहां ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 29.30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति (मुआवजा) राशि दिए जाने का निर्णय सुनाया था।
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ भुगतान
अदालत के आदेश के बावजूद जब पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि नहीं मिली, तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जिला अदालत द्वारा इसके पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद, 25 फरवरी 2025 को कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया था। बार-बार ताकीद करने और राशि अदा न किए जाने की स्थिति में आखिरकार अदालत का अमला कुर्की वारंट लेकर कलेक्ट्रेट की संपत्ति कुर्क करने पहुंच गया।
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