कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बारिश से होने वाले जलभराव को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभी शांति से समझा रहे है, नहीं सुधरे तो सख्ती दिखानी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि पिछले साल शहर में जलभराव की गंभीर स्थिति बनने के बाद इस बार उसे रोकने के लिए क्या तैयारी की गई। निगम ने 236 जलभराव वाले स्थान चिन्हित किए थे, लेकिन उनमें से 105 जगहों पर अब तक कोई काम ही नहीं हुआ। कोर्ट ने निगम से विस्तृत जवाब तलब किया है।
ग्वालियर में जलभराव की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने एक सप्ताह का समय देते हुए जलभराव रोकने और अतिक्रमण हटाने के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
हाईकोर्ट में दायर नगर निगम के सर्वे के मुताबिक…
शहर में 236 जलभराव वाले स्थान चिन्हित किए गए थे। इनमें से अब तक 117 स्थानों पर जलभराव की समस्या खत्म करने का दावा किया गया। 105 स्थानों पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। 17 स्थानों पर काम जारी है। 12 स्थानों पर अस्थायी समाधान किया गया है।
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो…
- ग्वालियर विधानसभा में 72 जलभराव वाले स्थान चिन्हित हुए, जिनमें 32 स्थानों पर समस्या खत्म करने का दावा और 40 स्थानों पर अब भी काम बाकी है।
- दक्षिण विधानसभा में 34 स्थान चिन्हित हुए, 23 पर काम पूरा होने का दावा जबकि 11 स्थान शेष।
- ग्वालियर पूर्व विधानसभा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 90 स्थान चिन्हित हुए, इनमें 46 स्थानों पर काम पूरा होने का दावा, 30 स्थानों पर काम बाकी है।
- ग्रामीण विधानसभा में 40 स्थान चिन्हित हुए, जिनमें 16 स्थानों पर काम पूरा होने का दावा और 24 स्थानों पर काम बाकी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि केवल कागजी दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों का सत्यापन जरूरी है। वहीं निगम ने शहर को पूरी तरह जलभराव मुक्त होने का दावा करने से भी परहेज किया। अब मानसून के बीच हाईकोर्ट की नजर नगर निगम की तैयारियों और उसके जवाब पर टिकी हुई है।
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