वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर स्थित भवन में तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले ही कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद निगम का अमला 10 बुलडोजरों के साथ अस्पताल कैंपस में बने भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की थी. यह भी पढ़ें : बड़ा हादसा : लोहा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर दबे, एक को निकाला, रेस्क्यू जारी…

मामले में क्रिश्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन के अलावा एक अन्य की से लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निगम की जमींदोज करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग से अपील की गई थी, जहां मामला पेंडिंग है. इसके बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई.

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 15 दिनों में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग को अपील का निराकरण करने कहा है, साथ ही अपील के निराकरण तक तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश जारी किया है.