शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने भोपाल सेशन कोर्ट में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर CBI समेत दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। 

READ MORE: इंदौर स्वास्थ्य विभाग में बड़ा एक्शन! 175 डॉक्टर-कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म, CMHO के आदेश से मचा हड़कंप 

ट्रांसफर पिटीशन मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने दायर की है। उनका आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह भोपाल की पूर्व प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और बेहद प्रभावशाली हैं, जिसके चलते भोपाल में फेयर ट्रायल संभव नहीं है। याचिका में बताया गया कि अब तक जज खुद को इस केस से अलग कर चुके हैं। 

READ MORE: दुपट्टे पर ‘ॐ नमः शिवाय’ देखकर दिग्विजय का सवाल: कामरेड का इससे क्या लेना-देना ? कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश शर्मा ने दिया था ओम नमः शिवाय लिखा दुपट्टा

याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि कुछ दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए हैं और केस को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पिता दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक के साथ ही साफ किया कि आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिकाओं पर भोपाल कोर्ट 2 हफ्ते में फैसला करे।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m