हिसार: हिसार की सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार को नगर निगम कार्यालय में दबिश देकर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर सेक्टर-13 मार्केट में डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी पर हमला करने, ईंटों से शीशे तोड़ने, कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची, तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने भारी विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रधान को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और थाने ले आई।
पुलिस को देखते ही मचा हड़कंप, कर्मचारियों ने किया विरोध
सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम रविवार को अचानक नगर निगम कार्यालय पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने एकजुट होकर पुलिस की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और आरोपी प्रधान को ले जाने से रोकने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने स्थिति को संभालते हुए हंगामा कर रहे कर्मचारियों को पीछे धकेला और आरोपी सुरेंद्र को जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर थाने ले गई।
जेई नवीन कुमार की शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई
नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता (JE) नवीन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे वार्ड नंबर 14 में चलाए जा रहे डोर-टू-डोर सफाई अभियान के ओवरऑल इंचार्ज हैं। अभियान के तहत कचरा उठाने वाली गाड़ी (HR-39G-6835) का चालक नरेंद्र कुमार पुलिस इमदाद के साथ सेक्टर-13 की मार्केट में गया हुआ था।
ईंटों से हमला, चाबी छीनकर सुए से फोड़े टायर
शिकायत के मुताबिक, बाइक (HR-20 AX-4536) पर सवार होकर आए सुरेंद्र उर्फ गोलू, पवन दरोगा और उनके साथियों ने सफाई गाड़ी के आगे अपनी बाइक अड़ाकर रास्ता रोक लिया। पवन दरोगा ने गाड़ी की कंडक्टर साइड जाकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी से बहसबाजी की। इसी दौरान सुरेंद्र उर्फ गोलू ने ईंटें उठाकर गाड़ी के शीशों पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें फोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने चालक नरेंद्र कुमार से हाथापाई कर गाड़ी की चाबी छीन ली और सुए घोंपकर गाड़ी के सभी टायरों को पंचर कर दिया।
बीएनएस और पीडीपीपी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
जेई की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ गोलू, पवन दरोगा और उनके साथियों पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 121(1), 132, 126(2), 304, 351(3), 3(5) और 3(1) PDPP ACT (सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम) के तहत सरकारी काम में बाधा डालने, हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। मामले की आगामी जांच पीएसआई (PSI) सोहित द्वारा की जा रही है।
पूर्व मंत्री के घर के पास भी हुई थी घटना, सीसीटीवी आया सामने
हिसार में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने आई गाड़ियों के ड्राइवरों के साथ पूर्व में भी कई जगहों पर मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूर्व निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के पास मालिक चौक पर कचरा उठाने आई गाड़ी को कई लोग घेरते दिख रहे हैं। वीडियो में नगर निगम प्रधान सुरेंद्र कचरा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को धमकाता हुआ नजर आ रहा है।
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