चंकी बाजपेयी, इंदौर। जिला न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने और सूदखोरी के झूठे मामले में फंसाए गए चार आरोपियों को दोष मुक्त करार किया है। संदेहास्पद सबूतों के आधार परउन्हें बरी करते हुए कोर्ट ने न्याय दिया है। मामला शिप्रा थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक के परिजनों द्वारा घटना के 45 दिन बाद पेश किए गए सुसाइड नोट और डायरी को कोर्ट ने संदिग्ध माना।
क्या था पूरा मामला?
हाईकोर्ट एडवोकेट के.के. कुन्हारे के अनुसार, 30 जून 2021 को मोटरसाइकिल शोरूम संचालक मनोज पटेल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के दौरान शिप्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया। हालांकि, घटना के करीब 45 दिन बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस के सामने हिसाब-किताब की एक डायरी और एक पन्ने का सुसाइड नोट पेश किया।
इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने दीपक जायसवाल, माखन, अनिल सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और अवैध सूदखोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था।
इस तरह खुली सुसाइड नोट की पोल
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक मनोज पटेल अपने सभी आधिकारिक और निजी दस्तावेजों पर हमेशा अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया करता था, जबकि पुलिस को सौंपे गए सुसाइड नोट पर हिंदी में दस्तखत थे।
कोर्ट के निर्देश पर जब परिजनों से मृतक की हैंडराइटिंग के अन्य दस्तावेज मांगे गए, तो वे उपलब्ध नहीं करा सके। इसके बाद पुलिस ने मनोज पटेल के शोरूम से वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के ‘हायर परचेज एग्रीमेंट’ की मूल प्रतियां जब्त कीं, जिन पर मृतक के अंग्रेजी दस्तखत मौजूद थे।
भोपाल लैब की जांच में संदिग्ध निकले हस्ताक्षर
सुसाइड नोट और एग्रीमेंट के दस्तावेजों को जांच के लिए भोपाल की राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया। रिपोर्ट में सुसाइड नोट पर किए गए साइन में भारी भिन्नता पाई गई और उन्हें संदेहास्पद करार दिया गया।
इसके अलावा, पुलिस के जब्त मृतक के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में भी आरोपियों ने किसी भी प्रकार के पैसों के लेनदेन, दबाव या प्रताड़ना का कोई सबूत नहीं मिला।
सबूतों और लैब रिपोर्ट देखने के बाद इंदौर जिला न्यायालय ने परिजनों की पेश सुसाइड नोट को खारिज कर दिया और आरोपी पक्ष को दोषमुक्त करार दिया। साथ ही मृतक के परिजनों के दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
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