हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए एयरपोर्ट और डेली कॉलेज परिसर के आसपास के क्षेत्रों को ‘नो ड्रोन फ्लाइंग जोन’ घोषित किया है। आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन समेत अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
एयरपोर्ट और डेली कॉलेज के 5 किलोमीटर दायरे में प्रतिबंध
जारी आदेश के मुताबिक, ’28 अक्टूबर 2026 को इंदौर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे’ में ड्रोन और अन्य प्रतिबंधित उड़ने वाली वस्तुओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। वहीं ’28 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक डेली कॉलेज परिसर और रेसीडेंसी एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे’ में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रतिबंध के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुएं शामिल हैं। हालांकि, व्यावसायिक उड़ानों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, प्रतिबंधात्मक व्यवस्था 28 अक्टूबर 2026 से 6 नवंबर 2026 की रात 8 बजे तक प्रभावशील रहेगी।
VIP सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट
जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए एयरपोर्ट, डेली कॉलेज और रेसीडेंसी एरिया के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। नो ड्रोन जोन घोषित होने से इन क्षेत्रों में बिना अनुमति ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित उड़ने वाली वस्तुओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। पुलिस का आदेश स्पष्ट है कि निर्धारित समय और क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने से बचें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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