पटना। IRCTC से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आज व्यक्तिगत पेशी से राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन आरोपियों को उच्च न्यायालय से ट्रायल पर कोई स्थगन (स्टे) आदेश नहीं मिला है, उन्हें अगली निर्धारित तारीख पर अदालत में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी।

​स्वास्थ्य और फ्लाइट में देरी का दिया गया हवाला

​शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि राबड़ी देवी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कोर्ट में पेश होने में असमर्थ हैं। वहीं, तेजस्वी यादव के संबंध में जानकारी दी गई कि उनकी सुबह आने वाली फ्लाइट में देरी हो गई है, जिसके चलते वे दोपहर बाद अदालत पहुंचकर आवश्यक कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी।

​दिल्ली हाईकोर्ट का ED को नोटिस

​सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की गई है।
​वकील ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी थी कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसी कानूनी आधार पर निचली अदालत को मामले की वर्तमान स्थिति से आधिकारिक रूप से अवगत कराया गया।

​पिछली सुनवाई में तय हो चुके हैं आरोप

​उल्लेखनीय है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अब अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है, जहां आगे की न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।