कुमार इंदर, जबलपुर।मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET 2024) से जुड़ी एक बड़ी खबर जबलपुर हाई कोर्ट से सामने आ रही है। MP TET 2024 की नियम पुस्तिका और विज्ञापन की शर्तों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि MP TET 2024 के विज्ञापन में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था, जो B.Ed या D.El.Ed के फाइनल ईयर (अंतिम वर्ष) में हैं। इस शर्त के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आलोक वाग्रेचा और विशाल बघेल ने तर्क रखते हुए कोर्ट को बताया कि सरकार एनसीटीई (NCTE) के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन कर रही है। अदालत में यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट और NCTE के नियमानुसार, यदि किसी अभ्यर्थी ने B.Ed या D.El.Ed में प्रवेश ले लिया है, तो वह किसी भी वर्ष की बाध्यता के बिना TET परीक्षा में शामिल होने के लिए पूरी तरह पात्र है।

हाईकोर्ट का अंतरिम निर्देश और अगली तारीख

मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने सुनवाई के दौरान व्यवस्था दी है कि याचिकाकर्ताओं को विज्ञापन की शर्त के आधार पर परीक्षा से अयोग्य घोषित न किया जाए। हालांकि, यह पूरी व्यवस्था याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को तय की गई है, जिसके बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।

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