कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) की सहायक फोरमैन ग्रेड-सी भर्ती परीक्षा को अचानक रद्द किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने NCL प्रबंधन को नोटिस जारी कर आगामी दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, NCL द्वारा 9 फरवरी 2026 को कुल 270 पदों के लिए सहायक फोरमैन भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी चयन प्रक्रिया के तहत 8 अगस्त 2026 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। हालांकि, परिणाम आने के बाद कुछ परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं, जिसके आधार पर NCL प्रबंधन ने 10 अक्टूबर 2026 को पूरी चयन परीक्षा को ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। परीक्षा रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि जब जांच के दौरान उन चुनिंदा अभ्यर्थियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की थी, तो ऐसे में पूरी चयन प्रक्रिया और परीक्षा को रद्द करना पूरी तरह से अनुचित है। याचिकाकर्ताओं ने इसे उन तमाम मेधावी छात्रों के साथ सीधा अन्याय बताया है जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ परीक्षा पास की थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने याचिका में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और अंतरिम राहत की मांग पर NCL प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब देखना यह होगा कि दो सप्ताह बाद प्रबंधन की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है।
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