Jaipur News: जयपुर में एक महिला पर दूसरी शादी की जानकारी छिपाकर फर्जी दस्तावेज और शपथ-पत्र के जरिए विधवा कोटे से सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है। महिला के दूसरे पति ने यह शिकायत दर्ज कराई है।
पति का आरोप है कि महिला ने दूसरी शादी के बाद जन्मी बेटी की जानकारी भी छिपाई और RTE के तहत सरकारी लाभ लिया। तलाक देने का दबाव बनाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी का आरोप लगाते हुए 45 वर्षीय युवक ने 22 सितंबर को पुलिस में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2021 में हुई थी दूसरी शादी, 2022 में बेटी का जन्म
पुलिस के अनुसार, जयपुर निवासी युवक की मई 2021 में महिला से लव मैरिज हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। महिला के पहले पति की मौत हो चुकी थी और पहली शादी से उसकी दो बेटियां थीं। शादी के बाद दोनों बच्चियों को युवक के परिवार ने स्वीकार किया। दूसरी शादी के बाद मार्च 2022 में महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। पति का आरोप है कि बाद में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए महिला ने अपनी दूसरी शादी और तीसरी संतान से जुड़ी जानकारी छिपाई।
नौकरी लगने के बाद बदला व्यवहार
शिकायत के अनुसार, शादी से पहले महिला ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताकर युवक से अलग-अलग जरूरतों के नाम पर लाखों रुपए लिए थे। उस समय वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साल 2022 में महिला का ग्रेड थर्ड टीचर के पद पर चयन हुआ और जयपुर में ही उसकी नियुक्ति हो गई। पति का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद उसका व्यवहार बदल गया। शिकायत में बताया गया है कि महिला स्कूल की ड्यूटी के बाद देर तक घर नहीं लौटती थी। घर आने के बाद भी लंबे समय तक मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी। पूछने पर वह स्कूल में काम अधिक होने की बात कहकर जवाब टाल देती थी।
स्कूल पहुंचा पति तो प्रिंसिपल के साथ बाहर मिली पत्नी
पति के अनुसार, 2023 में एक दिन वह किसी जरूरी काम से पत्नी के स्कूल पहुंचा। वहां पत्नी नहीं मिली। उसे पता चला कि वह प्रिंसिपल के साथ बाहर गई है। फोन करने पर भी उसने कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद पत्नी प्रिंसिपल के साथ स्कूल लौटी। पति का आरोप है कि उसने ऐसा व्यवहार किया, जैसे वह उसे जानती ही नहीं हो। युवक ने प्रिंसिपल को अपना पति बताया। शिकायत के मुताबिक, तब प्रिंसिपल ने महिला से कहा कि वह खुद को विधवा और सिंगल मदर बताती है। इसके बाद पति ने महिला के दस्तावेजों को लेकर जानकारी जुटानी शुरू की।
प्रिंसिपल से नजदीकी का विरोध करने का आरोप
पति ने शिकायत में महिला की प्रिंसिपल से कथित नजदीकी का विरोध करने की बात कही है। आरोप है कि इसके बाद महिला उसे डराने और मानसिक रूप से परेशान करने लगी। दीपावली 2025 से कुछ समय पहले महिला बिना बताए घर से चली गई। पति ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया। देर रात लौटने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके दो दिन बाद महिला फिर बिना बताए घर से चली गई।
पति ने बातचीत सुनने का किया दावा
पति का आरोप है कि एक दिन वह काम पर जाने के बाद कोई जरूरी सामान लेने वापस घर लौटा। उस समय पत्नी किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रही थी। शिकायत के मुताबिक, उसने बातचीत में पति को रास्ते से हटाने की बात कही। पति का दावा है कि उसने उसे यह कहते सुना कि वह उसे पसंद नहीं करती और उसे हटाने के लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, किया जाए। अचानक घर लौटने पर पत्नी के घबरा जाने का भी आरोप लगाया गया है। पति के अनुसार, इसके बाद वह दोनों बेटियों को लेकर घर से चली गई।
विधवा बताकर नौकरी लेने का आरोप
पति ने बताया कि महिला के घर से जाने के कुछ दिन बाद उसे कुछ दस्तावेज मिले। इन्हें देखने पर उसे कथित तौर पर पता चला कि सरकारी नौकरी के लिए महिला ने खुद को विधवा बताया था। शिकायत में आरोप है कि महिला ने जून 2022 में शिक्षा विभाग को एक शपथ-पत्र दिया था। इसमें उसने घोषणा की कि पहले पति की मौत के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की है। पति के अनुसार, यह शपथ-पत्र दूसरी शादी के करीब 13 महीने बाद दिया गया था। वहीं, शपथ-पत्र देने के करीब तीन महीने पहले ही दूसरी शादी से बेटी का जन्म हो चुका था।
RTE के तहत भी लाभ लेने का आरोप
पति ने महिला पर सरकारी नौकरी लगने के बाद RTE के तहत बेटी का निशुल्क एडमिशन कराने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। शिकायत के अनुसार, RTE के लिए परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपए तक होने की शर्त बताई गई है। पति का आरोप है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद महिला की आय इससे अधिक थी। इसके बावजूद कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर RTE का लाभ लिया गया।
नगर निगम के विवाह प्रमाण-पत्र पर भी सवाल
शिकायत में नगर निगम से जारी विवाह प्रमाण-पत्र को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। पति का कहना है कि मई 2021 में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज तैयार कराए गए थे, लेकिन बाद में बने विवाह प्रमाण-पत्र में शादी की तारीख अगस्त 2022 दर्ज कराई गई। पति का आरोप है कि इस तरह नगर निगम, शिक्षा विभाग और स्कूल में अलग-अलग दस्तावेज पेश कर सरकारी सेवा और अन्य सरकारी लाभ हासिल किए गए।
शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच
पति के अनुसार, दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी सामने आने के बाद उसने नियुक्ति से जुड़े कागजात के साथ शिकायत स्कूल प्रिंसिपल को दी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने शिकायत को आगे नहीं भेजा। इसके बाद शिक्षा विभाग में शिकायत और संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। विभाग ने प्रथमदृष्टया मामला गंभीर मानते हुए महिला के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी।
तलाक नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, नवंबर 2025 में विभागीय जांच शुरू होने के बाद महिला ने पति से दूरी बना ली। पति की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का करीब आठ महीने तक जवाब नहीं दिया गया। जुलाई 2026 में जवाब भेजकर महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पति का आरोप है कि नोटिस में उसे तलाक देने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा नहीं करने पर झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी गई।
थाने में भी दबाव बनाने का आरोप
पति का आरोप है कि पुलिस में शिकायत की कार्रवाई के दौरान उसे थाने बुलाया गया। उसे बताया गया कि दोनों के बीच वैवाहिक विवाद को लेकर काउंसलिंग करनी है। शिकायत के अनुसार, थाने में महिला ने शिक्षा विभाग में की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। उससे लिखकर देने को कहा गया कि शिक्षा विभाग में की गई शिकायत झूठी थी। साथ ही बिना शर्त तलाक देने के लिए भी दबाव बनाया गया।
युवक का आरोप है कि इनकार करने पर पुलिस के सामने ही उसे मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। उसने प्रिंसिपल की पहुंच का हवाला देकर भी डराने का आरोप लगाया है। पति का यह भी दावा है कि बाद में पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे ही शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट के आदेश पर FIR, आरोपों की जांच जारी
SHO ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मिली शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। पति की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
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