जमशेदपुर। दुर्गापूजा के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने वाहनों के परिचालन को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 15 से 21 अक्टूबर तक अलग-अलग समय पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, 21 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित विसर्जन मार्गों पर बसों और चारपहिया वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित समय और मार्ग संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

15 अक्टूबर से भारी वाहनों पर प्रतिबंध

प्रशासन के निर्देश के अनुसार, 15 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे से रात एक बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

16 से 20 अक्टूबर तक सुबह पांच बजे से 11:30 बजे तक भारी वाहनों को दोनों दिशाओं में चलने की अनुमति होगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

मरीन ड्राइव पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध

16 से 20 अक्टूबर तक मरीन ड्राइव पर सुबह 11:30 बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान मरीन ड्राइव पर भारी वाहनों की पार्किंग की भी अनुमति नहीं होगी।

विसर्जन के दिन बसों और चारपहिया वाहनों की आवाजाही बंद

21 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दिन सुबह छह बजे से विसर्जन प्रक्रिया पूरी होने तक निर्धारित विसर्जन मार्गों पर सभी प्रकार के भारी वाहनों, बसों और चारपहिया वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इन सड़कों पर भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक

जिला प्रशासन ने शहर में सड़क किनारे भारी वाहन खड़े करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इन प्रमुख मार्गों पर विशेष रूप से निगरानी रहेगी:

  • स्ट्रेट माइल रोड पर पारसी मंदिर से पुराना कचहरी मोड़, एमजीएम चौक और टेलीफोन एक्सचेंज रोड।
  • बंगाल क्लब से नौ नंबर टैक्सी स्टैंड।
  • नौ नंबर टैक्सी स्टैंड से आरडी टाटा गोलचक्कर।
  • नीलडीह गोलचक्कर से लेबर ब्यूरो गोलचक्कर।
  • कदमा थाना से रंकिणी मंदिर चौक।
  • एनएमएल गोलचक्कर से बर्मामाइंस टैक्सी स्टैंड गोलचक्कर।
  • मानगो चौक से पारडीह चौक।

इन मार्गों पर भारी वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

जरूरी सेवाओं के वाहनों को मिलेगी छूट

दुर्गापूजा के दौरान 15 से 21 अक्टूबर तक पीएचईडी, बिजली विभाग, रेडक्रॉस सोसाइटी और अग्निशमन विभाग के वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।

प्रशासन का उद्देश्य पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा और यातायात नियमों का पालन करें।