रांची। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2.63 करोड़ से अधिक लोग राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं होना परेशानी का कारण बन सकता है। शादी के बाद परिवार में आई महिला, नवजात बच्चे या अन्य पात्र सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य में 60,20,682 राशन कार्ड और 2,63,11,115 लाभुक दर्ज थे। इनमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) के 2,29,50,579 और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के 33,60,536 लाभुक शामिल थे। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 24,97,276 ग्रीन कार्ड लाभुक भी दर्ज थे।
ऑनलाइन ऐसे जोड़ें परिवार के सदस्य का नाम
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने या अन्य जानकारी में सुधार के लिए ERCMS सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए लाभुक आहार झारखंड पोर्टल या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद ERCMS विकल्प चुनकर मांगी गई जानकारी भरनी होगी और आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद सुरक्षित रखना जरूरी है।
ऑनलाइन नहीं कर सकते तो यहां करें आवेदन
जो लाभुक ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या संबंधित SOR/DSO कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद रसीद जरूर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ली जा सके।
किस सदस्य का नाम जोड़ने के लिए कौन-सा दस्तावेज?
- नवजात बच्चे का नाम: जन्म प्रमाणपत्र
- शादी के बाद महिला का नाम: विवाह से संबंधित प्रमाण और पुराने राशन कार्ड से नाम हटने का प्रमाण
- दूसरे राशन कार्ड से सदस्य का स्थानांतरण: पुराने राशन कार्ड से नाम हटने का प्रमाण
- विभाग की ओर से मामले के अनुसार अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
ग्रीन कार्ड में नाम जुड़ने के 2 महीने बाद मिलेगा राशन
विभाग के FAQ के अनुसार, ग्रीन कार्ड में नया सदस्य जुड़ने के दो महीने बाद उसके हिस्से का राशन मिलना शुरू होता है। वहीं, फिलहाल NFSA के PHH और AAY कार्ड के लिए नई रिक्ति उपलब्ध नहीं बताई गई है। पात्रता रखने वाले लाभुक ग्रीन कार्ड को NFSA श्रेणी में परिवर्तित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राशन या कार्ड से जुड़ी समस्या हो तो यहां करें शिकायत
राशन वितरण या राशन कार्ड से जुड़ी किसी समस्या की स्थिति में लाभुक विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 या 1800-212-5512 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा [email protected] पर ई-मेल अथवा विभाग के शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है।

