रांची। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बुधवार, 30 सितंबर 2026 को नए मतदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन Form-6 से SIR से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा कॉलम हटा दिया है, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ऐसे क्षेत्रों में नए मतदाताओं को सामान्य Form-6 के जरिए नाम जुड़वाने के दौरान SIR से संबंधित अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी।
माता-पिता और दादा-दादी की पुरानी वोटर लिस्ट की जानकारी से राहत
SIR के दौरान Form-6 में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी। इसमें नए आवेदकों से यह जानकारी मांगी जाती थी कि वे स्वयं अथवा उनके माता-पिता या दादा-दादी पहले की किसी गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में तैयार मतदाता सूची में दर्ज थे या नहीं।
अब जहां SIR पूरा हो चुका है, वहां यह अतिरिक्त घोषणा Form-6 से हटा दी गई है। ऐसे आवेदकों को पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी इस अतिरिक्त जानकारी को भरने की जरूरत नहीं होगी।
अब सामान्य Form-6 के जरिए होगा आवेदन
निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR पूरा होने वाले राज्यों में नए मतदाता नामांकन के लिए Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य Form-6 का इस्तेमाल किया जाएगा। अतिरिक्त SIR घोषणा को ECINET पोर्टल, एप और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों से हटाया गया है।हालांकि, जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी जारी है, वहां यह अतिरिक्त घोषणा लागू रह सकती है।
झारखंड में 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति
झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट के संबंध में दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड की अंतिम मतदाता सूची 22 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।


