रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटाने या किसी तरह का संशोधन कराने के इच्छुक लोगों के पास अब आवेदन करने के लिए सीमित समय बचा है। 31 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को झारखंड की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 24 अक्टूबर को जारी बुलेटिन के अनुसार, 23 अक्टूबर को फॉर्म-6 के 7,404, फॉर्म-7 के 991 और फॉर्म-8 के 2,244 आवेदन डिजिटाइज किए गए।

फॉर्म-6 के 8.67 लाख से ज्यादा आवेदन

22 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के कुल 8,67,708 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके थे। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत 25,389 आवेदन और आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

फॉर्म-8 के 5.46 लाख आवेदन

नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने अथवा निवास स्थान बदलने पर मतदाता का नाम ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक फॉर्म-8 के 5,46,344 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए के 120 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं।

कौन-सा फॉर्म किस काम के लिए?

  • फॉर्म-6: नया नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए
  • फॉर्म-6ए: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए
  • फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए
  • फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और स्थानांतरण के लिए

30 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी कर 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है या जिनके विवरण में किसी तरह की गलती है, उनके लिए आवेदन करने की समय-सीमा बेहद महत्वपूर्ण है।