Jind Land Mutation Case : जींद। हरियाणा के जींद जिले में अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद जमीन का इंतकाल दर्ज करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, कानूनगो और हलका पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। जमीन का विवाद सफीदों के एसडीएम न्यायालय और हिसार के कमिश्नर न्यायालय में लंबित बताया गया है। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के आधार पर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है।

जमीन के बंटवारे को लेकर तीन भाइयों में विवाद

शिकायतकर्ता लाभ सिंह निवासी रजाना खुर्द के अनुसार, गांव में बादल सिंह, कर्ण सिंह और दलबीर सिंह तीन भाइयों के हिस्से में कुल 33 एकड़ जमीन है। जमीन की खेवट और खाता संख्या अलग करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कर्ण सिंह के बेटे लाभ सिंह ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और मामला अदालत में पहुंच गया।

स्थगन आदेश के बावजूद इंतकाल दर्ज करने का आरोप

लाभ सिंह का आरोप है कि जमीन के इंतकाल का मामला सफीदों के एसडीएम न्यायालय और हिसार के कमिश्नर न्यायालय में लंबित था। कमिश्नर न्यायालय ने इंतकाल दर्ज नहीं करने का स्थगन आदेश भी दिया था। इसके बावजूद 9 जुलाई 2025 को जींद-सफीदों मार्ग के साथ लगती तीन एकड़ जमीन का इंतकाल बादल सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में भी इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी। इसी कार्रवाई को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दी थी।

खेवट संख्या बदलने पर भी जताई आपत्ति

शिकायतकर्ता ने जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, संबंधित जमीन की खेवट संख्या पहले 285 थी, जिसे वर्ष 2024-25 में बदलकर 319 और 320 कर दिया गया। उनका दावा है कि खेवट संख्या 319 बादल सिंह और 320 उनके पिता कर्ण सिंह के नाम बनाई गई।

लाभ सिंह ने इसी प्रक्रिया और तीन एकड़ जमीन का इंतकाल दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई है। पुलिस मामले में दर्ज शिकायत और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जिला शिकायत समिति की बैठक में भी उठा था मामला

यह मामला 25 सितंबर को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में हुई जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में भी उठाया गया था। बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। बाद में आर्थिक अपराध शाखा की जांच के आधार पर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया।

नवंबर में होनी है अदालतों में सुनवाई

शिकायतकर्ता के अनुसार, जमीन विवाद से जुड़े मामले में हिसार के कमिश्नर न्यायालय में अगली सुनवाई 4 नवंबर को और सफीदों के एसडीएम न्यायालय में 11 नवंबर को निर्धारित है। पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, कानूनगो और हलका पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका का निर्धारण जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगा।

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