Jodhpur Yudhishthir Death Case: राजस्थान के जोधपुर में साल 2025 में हुई युधिष्ठिर की संदिग्ध मौत के मामले में करीब डेढ़ साल बाद महामंदिर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के पिता आसाराम ने अपनी पुत्रवधू दिव्या, उसके पिता हड़मानराम और मामा बजरंग पर नशीली गोलियां खिलाकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। न्यायालय में पेश परिवाद के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।

आसाराम ने परिवाद में आरोप लगाया है कि तीनों ने आपसी साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या की। पिता ने अपनी शिकायत में मौत से पहले हुई घटनाओं, कथित बातचीत और मोबाइल की सर्च हिस्ट्री का भी जिक्र किया है।
शादी की सालगिरह से लौटने के बाद हुई थी युवक की मौत
एफआईआर के मुताबिक, युधिष्ठिर एसएलबीएस कॉलेज डांगियावास में बीएनवाईएस तृतीय वर्ष का विद्यार्थी था। वह अपनी पत्नी दिव्या के साथ पावटा बी. रोड स्थित सोनल अपार्टमेंट में रहता था। घटना 17 और 18 फरवरी 2025 की रात की बताई गई है।
परिवाद में आसाराम ने बताया कि 17 फरवरी की रात युधिष्ठिर और दिव्या डॉक्टर मार्कण्डेय भरत की शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात करीब 8 से 9 बजे दोनों अपने फ्लैट पर लौट आए। इसके बाद दिव्या ने भोजन बनाया और दोनों ने साथ खाना खाया। रात में दोनों सो गए।
अगली सुबह दिव्या ने युधिष्ठिर को मृत अवस्था में देखा। जानकारी मिलने पर पड़ोसी उसे पावटा सेटेलाइट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
तीन-तीन नशीली गोलियां खाने की बात बताने का आरोप
आसाराम ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग बिना पोस्टमार्टम कराए शव गांव ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। परिवाद में उन्होंने अस्पताल में हुए चिकित्सकीय परीक्षण का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, परीक्षण में ईसीजी में कोई हलचल नहीं होने और शरीर में गतिविधि नहीं होने की बात दर्ज थी।
पिता ने एक और अहम आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे की मौत के करीब पांच दिन बाद उसकी जेठाणी मंजू ने दिव्या से मौत का कारण पूछा था। इस पर दिव्या ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने तीन-तीन नशीली गोलियां खाई थीं, जिसके कारण युधिष्ठिर की मौत हो गई। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि युधिष्ठिर की मौत से करीब आधा घंटा पहले दिव्या की अपने मामा बजरंग से फोन पर बातचीत हुई थी।
मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में क्या मिला?
आसाराम ने परिवाद में दिव्या के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री का भी हवाला दिया है। उनके अनुसार, 16 से 18 फरवरी 2025 के बीच यूट्यूब हिस्ट्री में नर्सिंग और नशीले पदार्थों से जुड़े विषयों के अलावा कॉल हिस्ट्री रिकवर करने, गूगल फोटो और जीमेल अकाउंट डिलीट करने से संबंधित चीजें सर्च की गई थीं।
परिवाद में प्रेम और शादी से जुड़े कुछ अन्य सर्च का भी उल्लेख किया गया है। पिता का आरोप है कि दिव्या पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी और यह बात छिपाकर युधिष्ठिर से उसका विवाह कराया गया था। आसाराम ने इन्हीं घटनाओं और डिजिटल रिकॉर्ड को अपने संदेह का आधार बताया है।
पहले भी दी थी शिकायत, अब कोर्ट के परिवाद पर दर्ज हुई FIR
आसाराम के अनुसार, उन्होंने 8 अक्टूबर 2025 को महामंदिर थाने में शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने 12 नवंबर को आसाराम और ओमप्रकाश, 15 नवंबर को दिव्या और माणकराम तथा 3 दिसंबर को शैलेन्द्र के बयान दर्ज किए थे। हालांकि, उनके मुताबिक तब मामला दर्ज नहीं हुआ।
इसके बाद 26 जनवरी 2026 को उन्होंने फिर शिकायत दी। 27 जनवरी को महामंदिर थाने और 31 जनवरी को पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत भेजी गई। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होने पर आसाराम ने न्यायालय में परिवाद पेश किया।
अब न्यायालय में पेश परिवाद के आधार पर महामंदिर थाना पुलिस ने दिव्या, हड़मानराम और बजरंग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।
पढ़ें ये खबरें
- Nissan Sales Report : नई SUV Tekton के आते ही निसान की बिक्री में भारी उछाल, अक्टूबर में दर्ज हुई 50% की घरेलू ग्रोथ
- राजस्थान पंचायत चुनाव में दो गांवों ने नहीं डाला एक भी वोट, करौली में 3 कर्मचारी सस्पेंड
- बिहार में अब नदियों की गाद से बनेंगी सड़कें, ‘नदी संजीवनी’ योजना के तहत हुआ MoU
- दर्दनाक हादसा: कपड़े की भारी गांठ के नीचे दबकर मजदूर की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
- नवंबर 2026 में आ रही हैं 5 धांसू गाड़ियां : मर्सिडीज, टोयोटा से लेकर डेंजा तक की बड़ी तैयारी, चेक करें पूरी लिस्ट

