रायपुर। जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी ने आदिवासी नहीं माना है. कमेटी ने जो आदेश दिया है उसकी आखिरी लाइन में साफ-साफ लिखा है कि अजीत जोगी अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक लाभ लेने के पात्र नहीं हैं. कमेटी ने जोगी को कंवर जाति का मानने से इंकार कर दिया है.

छै सदस्यों की कमेटी में चार सदस्य हैं. कमेटी की अध्यक्ष आईएएस रीना बाबा कंगाले हैं.  लेकिन वे ही उपाध्यक्ष और सचिव हैं. इसे लेकर अजीत जोगी ने सवाल उठाए हैं. इसके अलावा आईएएस जी आर चुरेंद्र , जीएम झा और आरएस टंडन इस कमेटी में हैं. कमेटी ने अपना आदेश 27 जून को दे दिया था. लेकिन मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया.

फैसले की कॉपी जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी, सरकार की ओर से महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा, कलेक्टर बिलासपुर को इस आदेश की कॉपी भेज दी है. हांलाकि, जोगी ने कहा कि अभी तक उनके पास कॉपी नहीं आई है जैसे ही कॉपी आएगी वो हाईकोर्ट इसके खिलाफ जाएंगे.

हांलाकि इस फैसले का तात्कालीक असर क्या होगा. हर दल इसका आकलन करके ही बोलेगा. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने फिलहाल इस पर खामोशी अख्तियार की है. उन्हें फैसले की कॉपी आने का इंतज़ार है.