बिलासपुर। हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ अजीत जोगी की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है. जिसके बाद इस मामले की लगातार सुनवाई जारी रहेगी।

आज सुबह 11 बजे से कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में नंद कुमार साय, समीरा पैकरा और संत कुमार नेताम मौजूद थे. अजीत जोगी की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट से आए उनके वकील ब्रायन डिसिल्वा ने पैरवी की. जोगी के वकील ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा. दोपहर तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आगे की सुनवाई के लिए 14 सितम्बर की तिथि तय की है. इसके बाद प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई चलती रहेगी. 14 तारीख को भी जोगी की ओर से उनके वकील ब्रायन डिसिल्वा ही अपनी दलील पेश करेंगे. उनकी दलील खत्म होने के बाद शासन की ओर से महाअधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे और अंत में नंद कुमार साय, समीरा पैकरा और संत कुमार नेताम का पक्ष सुना जाएगा. आपको बता दें कि इस मामले में साय, पैकरा और नेताम ने न्यायालय में कैवियट दायर किया था.

आपको बता दें कि जोगी ने याचिका में हाई पावर कमेटी के गठन को चुनौती दी थी. जोगी ने कुल 500 से ज़्यादा पेज की याचिका लगाई थी.

हाई पावर कमेटी ने 27 जून को अपना फैसला जोगी के खिलाफ सुना  दिया था, फैसले के तुरंत बाद जोगी बिलासपुर गए थे. लेकिन संतकुमार नेताम ने कैविएट लगा दी. इसके बाद जोगी ने 19 जुलाई को याचिका दायर की थी. हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट के अाधार पर जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका है.