रांची। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपी अभय तिवारी, समीर कुमार और राहुल कुमार को अदालत से झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभय तिवारी और समीर कुमार ने 28 अगस्त को, जबकि राहुल कुमार ने 29 सितंबर को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

संगठित सिंडिकेट के जरिए परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप

सीआईडी के अनुसार, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी एक संगठित सिंडिकेट के जरिए की गई थी। जांच के दौरान सफल अभ्यर्थियों के अलावा कोचिंग संचालकों और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी के लोगों की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है।

अब तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी

सीआईडी के मुताबिक, इस मामले में अब तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में सफल अभ्यर्थियों के साथ-साथ कोचिंग संचालक और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी के लोग भी शामिल हैं।पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सीआईडी मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है।

100 से ज्यादा अभ्यर्थी भी जांच के घेरे में

सीआईडी की जांच में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े 100 से अधिक अभ्यर्थी भी जांच के दायरे में हैं। जांच एजेंसी इन अभ्यर्थियों की भूमिका के साथ-साथ परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।अदालत द्वारा तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले की जांच और आगे बढ़ने की संभावना है।