नई दिल्ली। मोदी सरकार ने GST 2.0 की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई. इस सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा मकसद व्यापार को आसान बनाना है, डराना नहीं.
भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक दोपहर 2:30 बजे खत्म हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सुधारों का ऐलान किया है.
1. रिफंड अब 17 दिन में: कारोबारियों का फंसा पैसा अब 60 दिन नहीं, सिर्फ 17 दिन में मिलेगा। 10 दिन में आवेदन स्वीकार, 7 दिन में पैसा खाते में। 90% रकम तुरंत जारी होगी।
2. गिरफ्तारी पर रोक: GST अधिकारियों को बिना कोर्ट की मंजूरी के गिरफ्तारी करने की शक्ति खत्म करने का प्रस्ताव पास। धारा 69 खत्म होगी।
3. केस की सीमा बढ़ी: अब 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी पर ही आपराधिक केस दर्ज होगा। छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत।
4. ITC सुरक्षित: अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता तो भी ईमानदार खरीदार का Input Tax Credit नहीं रुकेगा।
5 .रजिस्ट्रेशन आसान: फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन पूरे देश में लागू होगा।
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