रेणु अग्रवाल, धार। मध्य प्रदेश के धार में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर की टीम ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बदनावर ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ लाइन मैन सौरभ कुमार जैन को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है।
दरअसल, शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर जारी टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत की मांग की गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर रही थी।
स्थायी विद्युत कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रिश्वत
लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बालोदा माझी निवासी शिकायतकर्ता 38 वर्षीय राजेश दास ने 22 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पिता के नाम पर अस्थायी विद्युत कनेक्शन था। इसे स्थायी करवाने के लिए उन्होंने संबंधित आवेदन और आवश्यक दस्तावेज विद्युत विभाग में पदस्थ लाइन परिचालक सौरभ कुमार जैन को दिए थे।
आरोप है कि इस काम को करने के एवज में संबंधित कर्मचारी ने लगभग तीन महीने पहले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह पहले ही 10,000 रुपये नकद और 5,000 रुपये ऑनलाइन दे चुके थे। शेष राशि में से 4,000 रुपये की मांग किए जाने पर उन्होंने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की।
शिकायत का सत्यापन कर बनाई ट्रैप की योजना
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर राजेश सहाय के मार्गदर्शन में शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग से संबंधित तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। 23 अक्टूबर 2026 को निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में लोकायुक्त पुलिस की टीम गठित की गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए बदनावर ग्रामीण विद्युत वितरण कंपनी परिसर में शिकायतकर्ता से 4,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए लाइन परिचालक सौरभ कुमार जैन को रंगे हाथों ट्रैप किया।
लोकायुक्त की टीम में ये अधिकारी शामिल
इस कार्रवाई में निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक पवन पटोरिया, आरक्षक सतीश यादव और आरक्षक कृष्ण अहिरवार शामिल रहे। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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