नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार को नीट के तहत दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 और दिनों का समय मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट के तहत दाखिला होने में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने एमपी सरकार को 3 दिनों की डेडलाइन दी है. लेकिन SC ने सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था.

बता दें कि इससे पहले नीट काउंसिलिंग से जुड़ी एमपी सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज करते हुए 10 दिनों में फिर से नीट के तहत दाखिला करने का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि 2016-17  एडमिशन के लिए एमपी सरकार ने जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग का आयोजन किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि अंडरग्रेजुएट कॉलेजों में काउंसिलिंग कराने को लेकर किए गए प्रावधानों का पालन मध्यप्रदेश सरकार ने नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया था. SC ने पाया था कि प्राइवेट कॉलेजों ने भी मेडिकल के अंडरग्रेजुएट कोर्सेस की काउंसलिंग में केन्द्र की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया.

बता दें कि 2016 में देशभर में MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए नीट को अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में मेडिकल परीक्षा के उम्मीदवारों ने नीट 2017 को रद्द किए जाने की मांग की थी.