रायपुर. श्रम विभाग छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया सीएससी (लोक सेवा केन्द्र) के माध्यम से प्रावधानित किया गया है.

सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने बताया है कि श्रमिकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि कुछ सीएससी सेंटर्स (सामान्य सेवा केंद्र) द्वारा श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन के संबंध में श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है तथा योजनाओं का फायदा श्रमिकों को नहीं मिल पाता है.

श्रम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऐसे सी.एस.सी सेंटर जो श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रम विभाग की योजनाओं के आवेदन लेने में लापरवाही कर रहे है, ऐसे सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव ने जानकारी दी है कि रायपुर जिले के 15, बलौदाबाजार 12, गरियाबंद 9, धमतरी 1, महासमुंद 1, बिलासपुर 5, कोरबा 3, जांजगीर-चांपा 12, रायगढ़ 9, बस्तर 2, कोण्डागांव 3 सुकमा 1, नारायणपुर 1, सरगुजा 6, सूरजपुर 10, बलरामपुर 4, कोरिया 6, जशपुर 1, दुर्ग 11, राजनांदगांव 32, बालोद 12, बेमेतरा 19 और कवर्धा के 5 सीएससी सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

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