कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अहम और बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने बार एसोसिएशन द्वारा गठित आठ सदस्यीय कमेटी को 23 अक्टूबर (आज) से ही चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। इस आदेश के साथ ही स्टेट बार काउंसिल की तदर्थ समिति को चुनाव की कमान सौंपने पर भी रोक लगा दी गई है।

क्या है पूरा विवाद

ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद से ही नए चुनाव कराने को लेकर लगातार विवाद और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कब भंग हुई थी कार्यकारिणी: मिली जानकारी के अनुसार, गत वर्ष 20 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट बार की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। याचिका और तदर्थ समिति: इसके बाद चुनाव कराने की मांग को लेकर 17 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस बीच, 8 अक्टूबर को स्टेट बार काउंसिल की ओर से इस चुनाव के संचालन के लिए एक तदर्थ (Ad-hoc) समिति गठित करने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर स्थिति और उलझ गई थी।

आठ सदस्यीय कमेटी कराएगी चुनाव

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और बार एसोसिएशन की ओर से पहले से गठित आठ सदस्यीय कमेटी को ही चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि- आठ सदस्यीय कमेटी आज (23 अक्टूबर) से ही चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ करे। चुनाव से जुड़ी समस्त प्रक्रियाएं और मतदान 23 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएं। किसी भी स्थिति या कारण से चुनाव की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

हाईकोर्ट के इस स्पष्ट और कड़े आदेश के बाद अब ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह आठ सदस्यीय कमेटी तय समयसीमा के भीतर यानी 31 दिसंबर तक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करा पाती है या नहीं।

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