शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में हुए रिटायर्ड आईएएस (IAS) अधिकारी के सनसनीखेज हत्याकांड और शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बाद भोपाल पुलिस प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने केयरटेकर एजेंसियों और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं पर शिकंजा कसते हुए नए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी एजेंसी बिना अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) के किसी भी केयरटेकर या घरेलू अटेंडेंट को घरों में तैनात नहीं कर सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आईएएस हत्याकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े कदम
हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के घर में हुई हत्या की वारदात में केयरटेकर/घरेलू सहायक की भूमिका और लापरवाही की बातें सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर के स्पष्ट आदेश के अनुसार, कोई भी एजेंसी अब किसी भी घर में बिना पुलिस सत्यापन कराए केयरटेकर या हेल्थ केयर अटेंडेंट की सेवाएँ नहीं दे पाएगी। यदि कोई संस्था किसी केयरटेकर का आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) छिपाती है या पुलिस के इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करती है, तो संबंधित एजेंसी और उसके संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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स्टाफ बदलने पर परिजनों को देनी होगी सूचना
वरिष्ठ नागरिकों और घरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने एजेंसियों के लिए कई दिशा-निर्देश लागू किए हैं। आईडी कार्ड अनिवार्य: हर केयरटेकर के पास संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र (Photo ID Card) होना अनिवार्य होगा, जिसे उन्हें ड्यूटी के दौरान हमेशा अपने पास रखना होगा। स्टाफ बदलने पर तुरंत सूचना: यदि किसी कारणवश पुरानी एजेंसी किसी केयरटेकर को बदलती है या उसकी जगह नया कर्मचारी भेजती है, तो इसकी पूर्व सूचना पीड़ित परिवार या परिजनों को देना mandatory होगा।
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नए कर्मचारी का भी वेरिफिकेशन
नए भेजे जाने वाले कर्मचारी का भी काम शुरू करने से पहले ही अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराना होगा। पुलिस की इस सख्त पहल का उद्देश्य शहर में बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और केयरटेकर एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
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