रांची। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा के जरिए नियुक्त हुए कर्मियों के लिए हाईकोर्ट का हालिया फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति रद्द किए जाने संबंधी नोटिफिकेशन पर अदालत ने रोक लगा दी है। फैसले के बाद नवनियुक्त कर्मियों के बीच खुशी का माहौल है।
कर्मियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और अदालत के आदेश से उनकी उम्मीदें फिर से जगी हैं।
अब कार्मिक विभाग के आदेश का इंतजार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयनित कर्मियों की नजर अब कार्मिक विभाग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक चिट्ठी पर है। विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने के बाद ही कर्मियों के दोबारा योगदान का रास्ता साफ होगा।
चयनित कर्मियों को उम्मीद है कि विभाग जल्द ही नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। आदेश जारी होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे कब और किस प्रक्रिया के तहत दोबारा अपनी ड्यूटी संभाल सकेंगे।
नियुक्ति रद्द होने से सामने आया था आर्थिक संकट
नियुक्ति रद्द होने के बाद चयनित कर्मियों के सामने अचानक रोजगार और आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। कई कर्मियों ने बताया कि नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन नियुक्ति रद्द होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें उम्मीद है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया भी उनके पक्ष में जाएगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। ऐसे में अब चयनित कर्मियों के साथ-साथ पूरे मामले की नजर आगामी सुनवाई और कार्मिक विभाग की ओर से जारी होने वाले आदेश पर रहेगी।
फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से नियुक्त कर्मियों को तत्काल राहत मिली है, लेकिन अंतिम स्थिति अगली सुनवाई और आगे के आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगी।

