MakeMyTrip Consumer Court Case : गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। बेटे के सड़क हादसे में घायल होने के कारण पिता को अपना विदेश टूर रद्द करना पड़ा था। इस मामले में आयोग ने MakeMyTrip और VietJet Airlines को टूर की पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया है। दोनों कंपनियों को 5.64 लाख रुपये पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए अलग से 72 हजार रुपये देने होंगे।

5.64 लाख रुपये देकर बुक कराया था बाली का टूर

गुरुग्राम के सेक्टर-52 निवासी सतपाल सिंह दहिया ने MakeMyTrip के जरिए बाली घूमने का टूर पैकेज बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने कुल 5.64 लाख रुपये का भुगतान किया था। यात्रा 2 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच होनी थी।

टूर पर परिवार के साथ जाने की तैयारी थी, लेकिन यात्रा से कुछ दिन पहले ऐसा हादसा हुआ कि पूरा प्लान बदलना पड़ा।

बाइक हादसे में बेटे के सिर पर लगी थी चोट

26 सितंबर 2022 को सतपाल सिंह के बेटे अतुल सिंह दहिया का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनके सिर पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम सात दिन आराम करने की सलाह दी। इसके बाद 1 अक्टूबर को फरीदाबाद के मनोचिकित्सक डॉ. आशीष खंडेलवाल ने भी मरीज को यात्रा के लिए अनफिट बताया।

कंपनी ने पूरे पैसे लौटाने के बजाय दिया 1.50 लाख का ऑफर

बेटे की तबीयत को देखते हुए सतपाल सिंह ने MakeMyTrip से संपर्क किया। उन्होंने टूर की तारीख बदलने या बुकिंग की पूरी रकम वापस करने की मांग की।

हालांकि, कंपनी ने पूरी रकम लौटाने के बजाय केवल 1.50 लाख रुपये वापस करने की पेशकश की। इससे असंतुष्ट होकर सतपाल सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुरुग्राम में शिकायत दर्ज कराई।

उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, ब्याज और मुआवजा भी देना होगा

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने MakeMyTrip और VietJet Airlines को मिलकर पूरी बुकिंग राशि लौटाने का आदेश दिया।

आयोग के फैसले के मुताबिक, दोनों कंपनियों को 5.64 लाख रुपये 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस करने होंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने होंगे।

इस तरह कंपनियों को मूल रकम के अलावा कुल 72 हजार रुपये मुआवजे और कानूनी खर्च के रूप में भी चुकाने होंगे।

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