गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के अनुसार विधानसभा उपनिर्वाचन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस बार कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चिन्हांकित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मत देने की सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र 12-डी में आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप सभी बीएलओ के पास उपलब्ध है। कोरोना पॉजिटिव मतदाता को अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का कोविड-19 संक्रमित का प्रमाण पत्र प्रपत्र 12-डी के साथ संलग्न करना होगा। संबंधित बीएलओ को मतदाता से प्राप्त प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 13 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बीएलओ के द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के घर-घर जाकर डाक मतपत्र आवेदन प्रारूप 12डी फार्म भरवाने का कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र के लिए फार्म 12 डी का वितरण एवं फार्म भरवाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य की निगरानी अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, सेक्टर अधिकारी एवं सुपरवाइजर के द्वारा लगातार किया जा रहा है।डाक मतपत्र की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह ने अपील किया है कि पात्र एवं इच्छुक मतदाता 13 अक्टूबर तक अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से डाक मतदान हेतु आवेदन भर दे, जिससे आवेदन निश्चित समय में बीएलओ के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाए।