MCG Spitting Fine Gurugram : गुरुग्राम। शहर में सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर थूकने या च्यूइंग गम फेंकने की आदत अब भारी पड़ सकती है। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति का चालान काटा जा सकता है।
पान-गुटखा थूकने और च्यूइंग गम फेंकने पर रोक
नगर निगम के निर्देशों के अनुसार, पान, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या अन्य पदार्थों का सेवन करने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार, बस स्टॉप और सरकारी परिसरों में इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम फेंकना या चिपकाना भी नियमों के खिलाफ होगा।
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे थूकने और कचरा फैलाने से बचें। इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को कागज या किसी उपयुक्त सामग्री में लपेटकर कूड़ेदान में डालें, ताकि सार्वजनिक जगहों पर गंदगी न फैले।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
नगर निगम ने अपनी सूचना में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की संबंधित धाराओं का उल्लेख किया है। इनमें धारा 309(1)(सी), धारा 310 और धारा 393 शामिल हैं। नियम तोड़ने वालों पर लागू प्रावधानों के अनुसार चालान किया जा सकता है। जुर्माने की राशि अधिसूचित दरों और अधिकृत अधिकारियों की शक्तियों के मुताबिक तय होगी।
अधिकारी रखेंगे निगरानी
MCG ने अधिकृत अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और चालान का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने से गंदगी बढ़ती है और जनस्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से गुरुग्राम को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। निगम का जोर है कि शहर की सफाई केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है।

