
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें आगामी धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर मांस बिक्री की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के दौरान लागू रहेगा।
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निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 30 मार्च 2025 को चैती चांद (रविवार), 06 अप्रैल 2025 को राम नवमी (गुरुवार), 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती (सोमवार) और 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती (सोमवार) के दिन भोपाल नगर निगम सीमा में सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, यदि किसी दुकान पर मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

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