उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति-2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की है. 25 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2026 के बीच निर्धारित खेलों में पदक जीतने वाले पात्र खिलाड़ी 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खेल नीति-2021 में शामिल खेलों में 25 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2026 के बीच पदक हासिल करने वाले पात्र खिलाड़ियों से 9 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं.

प्रदेश सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नए पदों का सृजन करने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस संबंध में खेल निदेशालय की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है.

वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

पात्र खिलाड़ी खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति, शासनादेश और आवेदन पत्र देख सकते हैं. विभाग ने आवेदन से पहले पात्रता की शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है.

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने पात्र खिलाड़ियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है.

स्थायी निवासी होना जरूरी

आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ी का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने की उपलब्धि होनी चाहिए.

आवेदन से जुड़ी पात्रता, जरूरी दस्तावेज, अन्य शर्तों और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खेल निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति और शासनादेश में दी गई है. खेल विभाग की वेबसाइट पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन से संबंधित शासनादेश भी उपलब्ध है.

राज्य का प्रतिनिधित्व जरूरी

विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल करने के आधार पर खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उससे पहले उसे राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

राज्य सरकार ने खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने से संबंधित शासनादेश जारी किया है.