कुमार इंदर, जबलपुर। बागेश्वर धाम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। DNA मिसमैच होने और पीड़िता के मुकरने के बाद भी आरोपी राजू जाटव को जमानत नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए SIT गठन के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 2 महीने में SIT की जांच रिपोर्ट मांगी है।

दरअसल, 16 मार्च 2026 को परिवार से नाराज होकर नाबालिग बागेश्वर धाम पहुंची थी। इस दौरान 17 मार्च को छतरपुर निवासी आरोपी राजू जाटव से पीड़िता की मुलाकात हुई थी। इस दौरान आरोपी पर नाबालिग को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म और फिर पीड़िता को 15 दिन तक अपने साथ रखने का आरोप है। 

जांच के दौरान आरोपी राजू जाटव का DNA भ्रूण से मैच नहीं हुआ। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग अपने शुरुआती बयानों से मुकर गई। पीड़िता ने आरोपी पर लगे आरोपों का समर्थन नहीं किया।  

कोर्ट ने कहा कि आरोपी का DNA मैच न होने और पीड़िता के मुकरने के बावजूद यह तथ्य स्पष्ट है कि नाबालिग गर्भवती हुई थी। इसलिए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। 

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