कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। गलत तरीके से चुनाव लड़ने के मामला में अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौति देने वाली याचिका को खारिज करने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि भले ही विधायक पद से इस्तीफा दिया है पर गलत तरीके से चुनाव का मामला खत्म नहीं होता है। इससे विधायक जजपाल सिंह जज्जी की मुश्किले बढ़ सकती है।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने जज्जी की उस याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसमें अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की निर्वाचन को खारिज करने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने कहा है कि भले ही प्रतिवादी ने इस्तीफा दे दिया था पर गलत तरीके से चुनाव का मामला खत्म नहीं होता है 11 अप्रैल से इस मामले में गवाही शुरू होगी।

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जज्जी ने 2019 में दायर हुई याचिका का दिया था तर्क

लड्डूराम कोरी ने वर्ष 2019 में जसपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी थी उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि जजपाल सिंह ने आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा है। जबकि उन्हें आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लिहाजा चुनाव निरस्त किया जाए। जज्जी की ओर से तर्क दिया गया था कि 2018 में बने विधायक पद से इस्तीफा दे चुका हूं इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने जज्जी की याचिका खारिज कर दी।

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