प्रतीक चौहान. सिम्स के स्टॉफ से कॉलर पकड़कर अस्पताल से बाहर और कथित रुप से मारपीट के बाद टीएस सिंहदेव के करीबी कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर बिलासपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

लेकिन इस पूरे मामले को बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि पंकज सिंह के खिलाफ पुलिस ने बिना जांच के एफआईआर दर्ज की. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ऊपर से आदेश आया था. उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, इसलिए क्या बार-बार एफआईआर दर्ज कर रहे है.
लेकिन विधायक शैलेश पांडे ये भूल गए कि एफआईआर टीएस के समर्थक होने के नाते नहीं ब्लकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद की गई है.

बड़ा सवाल नं-1- आरोपी पंकज सिंह को कल पुलिस ने क्यों नहीं किया गिरफ्तार ?

ऐसा नहीं है कि विधायक महोदय ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने सीसीटीवी फुटेज देखे बिना ही पहुंच गए होंगे. लेकिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस सीसीटीवी फुटेज का कही भी जिक्र नहीं किया है.

बड़ा सवाल नं-2 कब होगी जांच पूरी ?

खैर, ये भी संभव है कि थाने जाने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाने में व्यस्त विधायक शैलेश ने शायद आरोपी कांग्रेस नेता पंकज सिंह का ये सीसीटीवी फुटेज न देखा हो. इसलिए हम अपनी खबर में ये सीसीटीवी फुटेज लगा रहे है जिसमें टीएस समर्थक पंकज सिंह स्टॉफ को कॉलर पकड़ते हुए उसे अस्पताल के बाहर ले जा रहे है.

वहीं कांग्रेस विधायक शायद ये भूल गए है कि ये वहीं छत्तीसगढ़ हैं जहां एक गलत बयान देने के बाद मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ भी नियमों के मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई और वे जेल भी गए.

बड़ा सवाल नं-3 कब होगी आरोपी की गिरफ्तारी ?

ये है CCTV फुटेज

सुने क्या कह रही है बिलासपुर पुलिस

इन-इन धाराओं के तहत दर्ज हुई है FIR

थाना कोतवाली बिलासपुर में सिम्स हॉस्पिटल में दिनांक 18 सितंबर को एक मरीज के इलाज एमआरआई कराने में विलंब होने पर मरीज के परिजनों द्वारा अपने परिचित पंकज सिंह को बुलाया गया जिसके द्वारा रेडियोग्राफर तुला चंद्र टांडे के साथ वाद विवाद करते हुए धक्का-मुक्की मारपीट कर कॉलर पकड़कर खींचने से उसका उसका कपड़ा फट गया जोकि वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से भी प्रमाणित होता है. उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी के द्वारा घटना दिनांक की रात्रि में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दिया गया था जिसकी जांच पर सीसीटीवी फुटेज एवं गवाहों के कथन के आधार पर थाना कोतवाली में आईपीसी धारा 186 353 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक एवं चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वीडियो फुटेज एवं फटा कपड़ा आज जप्त किया गया है एवं विवेचना जारी है.
दीपक झा, बिलासपुर, SP

बड़ा सवाल नंबर 4- क्या अपराध दर्ज होने के बाद कांग्रेस अपने सचिव पर करेगी कोई कार्रवाई ?