मनीष मारू, आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक पंचायत सचिव को कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। सचिव ने शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी कर दस लाख रुपये का गबन किया था। मामला जनपद पंचायत आगर की ग्राम पंचायत भादवा का है।

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प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शासकीय रिकॉर्ड में लीपापोती कर दस लाख रुपए के गबन मामले में आरोपी पंचायत सचिव को सजन सिंह पांच साल के कारावास और अर्थ दण्ड से दंडित किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक यशराज परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में ग्राम पंचायत भादवा में सचिव पद पर कार्यरत सजन सिंह पिता निर्भयसिंह सिसोदिया ने शासकीय हितग्राही मुलक योजनाओं से संबंधित लाख रुपए की राशि हेरफेर कर अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिया था। शिकायत मिलने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आगर के आवेदन पर कानड़ पुलिस ने जांच कर आरोपी सजन सिंह के खिलाफ धारा 420, 409, 467 व 468 के तहत केस दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

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31 अक्टूबर को न्यायाधीश प्रदीप दुबे की अदालत ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुए आरोपी सजन सिंह को धारा 420 में तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड व धारा 409 में पांच वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड जमा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास होगा।

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