न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। हरतालिका तीज की रात प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली महिला और ब्यॉयफ्रेंड को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, साल 2016 आरोपी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर सुहाग की हत्या की थी। इस केस की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने की।

CM शिवराज के सख्‍त तेवर: मंच से जनपद CEO को किया सस्पेंड, PM आवास योजना में लापरवाही पर कार्रवाई

ये है पूरा मामला

घटना 4 सितंबर 2016 की है। पुलिस थाना जैतहरी में नन्हेु निखर ने बेटे दीपक निखर की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही परिजनों के साथ-साथ ही आसपास के लोगों के बयान लिए। जांच में पता चला कि दीपक की हत्या उसकी पत्नी रोशनी पाल ने प्रेमी अजय यादव के साथ मिलकर की है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल लिया।

‘पूजा करने पर पिटाई’: महिला बोली- पति ने धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव, घर से फेंक दी भगवान की तस्वीरें

पूरी विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने दोनों आरोपी रोशनी पाल और अजय यादव पिता गणेश प्रसाद यादव निवासी ग्राम भरौला थाना उमरिया को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।

पूर्व वित्तमंत्री की कॉलोनी में लूट, VIDEO: रिटायर्ड MPEB कर्मचारी से बदमाशों ने लूटे 3 लाख रुपए, 2 गिरफ्तार, एक बैग लेकर फरार

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus