अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में नशे पर अंकुश लगाने कड़ा प्रहार किया हैं। दरअसल, भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (electronic cigarette) पर बैन (Ban) लगा दिया है। साथ ही हीट-नॉट बर्न डिवाइसेज, वेप ई शीशा, ई- निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का और उनके जैसे अन्य उत्पाद को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन (Advertisement) नहीं कर सकेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं ले सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) ने आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि विभिन्‍न स्वयं सेवी संस्थानों, नागरिकों और अन्य माध्यमों से जानकारी में आया है कि भोपाल जिले के विभिन्‍न स्थानों पर इलेक्ट्रानिक सिगरेट सहित अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण और विक्रय किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम उपयोगकर्ता विभिन्‍न रसायनों के संपर्क में आते हैं जैसे नाइट्रोलामाइन्स, बेंजीन, इथिलीन, ऑक्साइड, और एक्रीला माइड जो स्वास्थ्य प्रभावों के साथ के कैंसर और तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकते हैं।

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ये उत्पाद बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से बच्चों, किशोरावस्था, गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) का प्रतिषेध कानून 2019 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी।

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