समीर शेख, बड़वानी। बड़वानी जिले के बलवाड़ी में बहुचर्चित बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे हत्याकांड के मामले में आज फैसला आ गया है। मुख्य आरोपी ताराचंद राठौर समेत 7 आरोपियों को उम्रकैद सजा हुई है। वहीं तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश नाईक की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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दरअसल,20 जनवरी 2019 के मामले में आपसी रंजिश को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या हुई थी। ठाकरे सुबह की सैर पर निकले थे, लेकिन बाद में उनकी लाश बलवाड़ी गांव के बाहर एक खेत पर पड़ी मिली थी। उनके चेहरे को बुरी तरह पत्थर से कुचल दिया गया था। जांच के बाद पुलिस ने ताराचंद राठौर समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया था।

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विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश नाईक ने मुख्य आरोपी ताराचंद राठौर समेत 7 आरोपियों को उम्रकैद सजा सुनाई है। वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया।

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