शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विदिशा जिले में बीते दिन बोरवेल में गिरने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन (Bhopal District Administration) ने बड़ा फैसला लिया है। अब ट्यूबेल खुला छोड़ने वालों पर केस दर्ज किया जायेगा। लापरवाह लोगों पर धारा 144 और 188 के तहत होगी F.I.R. दर्ज की जाएगी। इसके लिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए है।
कलेक्टर ने SDM और तहसीलदारों को सर्वे के निर्देश दिए है। इसमें साफतौर पर कहा गया है कि खुले पड़े बोर और ट्यूबेल का पता लगाया जाए। जिसके खेतों में ऐसा करते पाया गया तो तत्काल उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के आदेश को SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय और थानों में चस्पा करने के आदेश दे दिए गए है। साथ ही रहवासियों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास खुले पड़े बोर को बंद कराएं।
बता दें कि विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम खेरखेड़ी पठार क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालक बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। यह बच्चा बंदरों के पीछे भाग रहा था, तभी वह 60 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। परिजनों ने तुरंत जिला प्रशासन को 7 वर्षीय लोकेश की बोरवेल के गड्ढे में गिरने की सूचना दी। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रशासन ने लोकेश को बचाने के लिए 24 घंटे कड़ी मेहनत की, लेकिन जब लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाला गया तो उसकी सांसे बंद हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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