बीडी शर्मा, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गंगा जमना स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आरोपियों ने जमानत के लिए अपने वकील के माध्यम से याचिका लगाई थी, लेकिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम के न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

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लोक अभियोजक मुकेश जैन ने बताया कि गंगा जमना स्कूल मामले में दो टीचर अनस अतहर, रुस्तम अली और प्राचार्य असफा शेख के द्वारा जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें पूर्व में दमोह कलेक्टर और एसपी के ट्वीट को आधार बनाकर कहा गया था कि दोनों अधिकारियों द्वारा पूर्व में क्लीन चिट दे दी गई थी। न्यायालय ने दमोह कलेक्टर और एसपी को भी तलब किया था। सभी के तर्कों को सुनकर माननीय न्यायलय ने आरोपियों की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।

दरअसल, गंगा जमना स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप है। इस मामले में अभी तक प्राचार्य समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं स्कूल संचालक हाजी इदरीश खान समेत अन्य़ आरोपी फरार हैं। पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई है। ऐसे में जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 

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मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जो लोकेशन मिली है, वो दमोह के आसपास की ही बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने रिश्तेदारों के यहां अपना ठिकाना बनाया हुआ है। वहीं कार्रवाई के बाद से उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद रखा है। बता दें कि आरोपियों पर धर्मांतरण के आरोप लगे है। 

आरोपियों पर कार्रवाई जारी

आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अलग-अलग विभागों की टीम जांच कार्रवाई कर रही है। वहीं नगर पालिका की टीम आरोपियों के अतिक्रमण को तोड़ने के लिए आज भी पहुंची हुई है।

टैक्स चोरी का भी आरोप

गंगा जमना स्कूल में हिजाब और धर्मांतरण के बाद फर्म पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। जीएसटी अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में 78 लाख रुपए की टैक्स चोरी पाई गई है। तेंदूपत्ता, हार्डवेयर, कपड़ा और दालों के लेनदेन सहित कई व्यापार में की टैक्स चोरी हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है. टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ सकता है।

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