हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (INDORE) में शराब पीकर वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले तीन बदमाशों को अनोखी सजा मिली है। तीनों आरोपी एक साल तक शराब का सेवन नहीं कर सकते। पुलिस कमिश्रन कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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दरअसल, लसूड़िया क्षेत्र के खालसा चौराहे पर जीतू चौहान, राजू करोल और सौरभ तिलवे ने पिछले दिनों कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी। साथ ही वाहन खड़े करने वाले लोगों को धमकाया भी था। आरोपियों ने गाड़ियों को तोड़ते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कोर्ट में पेश किया।

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आज इंदौर पुलिस आयुक्त मकरंद देउसकर के कोर्ट ने बदमाशों को अनोखी सजा दी है। जिसमें तीनों 1 साल तक शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। 21 दिन तक घटनास्थल पर ही रात 9 बजे से 11 बजे तक तीनों ही बदमाशों को रहना होगा। थाना प्रभारी या थाने का स्टाफ रोज रात में तीनों ही अपराधियों की चेकिंग करेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के रहवासी संघ के अध्यक्ष के सामने भी तीनों आरोपियों को उपस्थित रहना होगा इस बीच सूत्रों की माने तो आरोपियों से मंदिर की सफाई और दूसरे काम भी करवाए।

इस आदेश को निकालने का मुख्य उद्देश पुलिस आयुक्त का यही था कि बदमाशों में खौफ पुलिस का बना रहे। इसके साथ ही इस तरह की घटना को आगे करने के पहले बदमाश सोचे। आने वाले समय में बदमाशों को इसी तरह की पुलिस सजा दे सकती है।

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