पीताम्बर जोशी, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम (Narmadapuram) में ड्राइवर की हत्या और शव के 70 टुकड़े कर एसिड में गलाने वाले आरोपी डॉक्टर सुनील मंत्री को कोर्ट ने सजा सुना दी है। सेकंड अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15000 रुपए जुर्माना भी लगाया है।

MP में गजब ! 3 परिवारों के 60 लोगों को मृत बताकर रिश्तेदारों ने हड़प ली जमीन, जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित तो अधिकारी भी रह गए दंग

ये है पूरा मामला

5 फरवरी 2019 को सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील मंत्री के अपने ही ड्राइवर वीरू पचौरी की हत्या कर शव के 70 टुकड़े कर दिए थे। हत्या से पहले डॉक्टर ने वीरू को नींद का इंजेक्शन दिया था। इसके बाद वह उसे घसीटकर बाथरूम ले गया। जहां उसने सबसे पहले उसका गला रेता। इसके बाद उसके शरीर के 70 छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए और बाथरूम में ही शव के टुकड़ों को गलाने के लिए एडिस डाल दिया। लेकिन पड़ोसियों ने एसिड की दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस से कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का खुलासा हुआ था।

कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला: शिवराज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, नए पदों की मंजूरी समेत लिए गए ये फैसले

हत्या का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए सेकंड एडीजे हिमांशु कौशल की कोर्ट ने डॉक्टर सुनील मंत्री को दोषी करार दिया और 302 के मामले में आजीवन कारावास की सजा और 10000 जुर्माना लगाया।

MP में भीषण हादसा: 2 बाइकों में हुई जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus