सुशील खरे, रतलाम। रतलाम जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 19 अप्रैल सुबह 6 बजे से 26 अप्रैल तक  सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं. यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया.

आदेश के मुताबिक जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. साथ ही घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी. हालांकि जिले में जरूरी सेवाएं स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक सुविधाएं कर्फ्यू से मुक्त रहेंगी.
वहीं मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को रोज किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा. कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के लिए छूट रहेगी. हालांकि कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना जरूरी होगा.

घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेताओं 6 से 10 एवं शाम 4 से 7 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी. कोरोना कर्फ्यू के दौरान 45 साल से अधिक उम्र वालों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने साथ स्वास्थ्य कर्मियों और कर्मचारी को छूट रहेगी. सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर बेचने की अनुमति सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी.

किराना दुकानों से होम डिलीवरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी. वहीं ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति के लिए शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी. शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना दुकाने (स्टैंड अलोन) के सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी.

गैस एजेंसियां, एलपीजी गैस सिलेंडर का घर- घर चालू रहेगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्राहक खुद आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे. औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों कर्मियों उद्योगी कच्चे माल और उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन, परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्र के साथ परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी- अधिकारियों को परीक्षा में शामिल होने, उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने- जाने की छूट रहेगी. धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने, आरती उपासना के लिए अधिकतम दो लोगों को उपासना स्थल में आने-जाने की छूट रहेगी.

न्यूजपेपर वितरण के लिए सुबह 6- 9 बजे तक अनुमति रहेगी. समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी. जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण सुबह 10 से दोपहर 1बजे तक एवं शाम 5 से रात 8 तक की अनुमति है. किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य करने आने- जाने की अनुमति रहेगी.

विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे. अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के अनुमति रहेगी. जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी. रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तोल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी.

उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे. सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम सीमा से होकर गुजरते हैं, वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं सभी शराब की दुकानें, बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णता बंद रहेंगी. रतलाम में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन अगले 10 दिन तक संबंधित पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री वितरण की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, अपने निर्धारित समय अनुसार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण के लिए खुली रहेंगी.

इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, कारपेंटर को केवल होम डिलीवरी कार्य रिपेयर एवं सर्विस करने की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है. शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे. निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा. निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की डिलीवरी केवल निर्माण स्थल पर ही हो सकेगी. कृषि संबंधी सेवाएं, कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी. कोरोना कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी.