चंकी बाजपेयी, इंदौर. श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर बड़ा फैसला आया है. इस मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव को बरी कर दिया गया है. दो साल बाद अध्यक्ष सेवाराम और सचिव मुरली को बरी किया गया है.
दरअसल, 30 मार्च 2023 को रामनवमी के अवसर पर श्री बालेश्वर महादेव मंदिर में हवन-पूजन किया जा रहा था. इस दौरान हवन में बैठे हुए 50 लोग बावड़ी में गिर गए थे. जिनमें से 36 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 18 लोग घायल हो गए थे.
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अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बैस ने बताया शासन द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे. उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम में श्री बालेश्वर महादेव ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम पिता गोकुल दास गालानी और सचिव मुरली पिता टेउमल सबनानी पर लापरवाही मानते हुए के दर्ज किया गया था.
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दोनों को 22 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था. पूरे मामले में जिला न्यायालय में 33 गवाह पेश किए. जिसमें विकास प्राधिकरण नगर निगम सहित पुलिस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल थे. गवाहों के बाद में आज गुरुवार अध्यक्ष और सचिव को दोष मुक्त करार दिया गया है.
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33 गवाहों के बाद में आया फैसला
श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल ट्रस्ट मंदिर में हुए रामनवमी के अवसर पर हादसे में 36 लोगों की जान जाने के बाद उसे पूरी बावड़ी को नगर निगम के द्वारा बंद कर दिया गया है. वहां पर केवल चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया गया है. इस पूरे हादसे में न्यायालय में कुल 33 गवाह पेश हुए और 1 साल तक चली इस पूरी कार्रवाई में पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है.
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