हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर के बेलेश्वर महादेव की बावड़ी में हुए हादसे की सीबीआई जांच की मांग उठी है। इसको लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका भी दायर की गई है। जिसमें दोषियों पर कार्रवाई और मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। जल्द सुनवाई के बाद बयानों के लिए हाई कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है।

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दरअसल, 30 मार्च को इंदौर के बिलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी की छत गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। रहवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही नेताओं के दबाव में कार्रवाई नहीं करने के आरोप रहवासियों ने नगर निगम पर लगाए हैं। एक याचिका के माध्यम से पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी लिखा कि जिनके कारण यह हादसे हुए हैं उन दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिवारों को सरकार 25 लाख रुपए मुआवजा दे।

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याचिका एडवोकेट मनीष यादव ने इंदौर हाई कोर्ट में दायर की है। एडवोकेट मनीष यादव ने बताया कि बावड़ी में हुए हादसे के मामले में जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। इसके साथ ही याचिका में मांग की है कि इंदौर शहर में जितने भी कुएं और बावडियां पर अवैध निर्माण हुए हैं, उन अवैध निर्माणों को हटाकर जल स्त्रोतों को फिर से जीवित किया जाए। अब इंदौर हाईकोर्ट मामले की सुनवाई के बाद जल्द नोटिस जारी कर सकती है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी।

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वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं भी कुछ समय बाद बेलेश्वर महादेव मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचने वाला था। लेकिन जब मैं इंदौर के छावनी चौराहे पर पहुंचा तब मुझे खबर मिली के वहां पर एक हादसा हो गया है। हादसा इतना बड़ा होगा यह मुझे भी नहीं पता था, मैंने तत्काल नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और थाना प्रभारी को सूचना देकर मौके पर खुद भी 15 मिनट में पहुंच गया था।

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