संजय पाटीदार, भोपाल। सोशल मीडिया पर खाकी पहनकर टैलेंट दिखाने, रील बनाकर लाइक्स बटोरने और लाखों रुपए कमाने वाले मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहद बुरी खबर है। पुलिस मुख्यालय ने वर्दी की मर्यादा बनाए रखने और सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए खाकी वालों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर अब तक का सबसे सख्त फरमान जारी कर दिया है।

वर्दी में रील-वीडियो बनाना पूरी तरह बैन

डीजीपी कैलाश मकवाणा द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक अब कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद वर्दी अथवा अशोभनीय वेशभूषा में सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो या रील अपलोड नहीं कर सकेगा। वर्दी का इस्तेमाल कर अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट चमकाने वाले स्टार कॉप्स पर अब अनुशासनात्मक गाज गिरना तय है।

AI टूल्स पर संवेदनशील जानकारी डालना प्रतिबंधित

साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए PHQ ने तकनीक के इस्तेमाल पर भी कड़ा पहरा लगा दिया है। अब कोई भी पुलिसकर्मी गोपनीय सरकारी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट या स्कैन कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकेगा। यही नहीं, ChatGPT, Gemini जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर संवेदनशील सरकारी जानकारी अपलोड करने पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। संवेदनशील ड्यूटी के दौरान अपनी लोकेशन, कार्यस्थल और जियो-टैगिंग साझा करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

30 दिन में देना होगा सोशल मीडिया से हुई कमाई का हिसाब

सोशल मीडिया के जरिए पेड प्रमोशन, मॉनेटाइजेशन या स्पॉन्सरशिप से मोटी कमाई करने वाले अफसरों की जेब पर भी ताला लग गया है। बिना शासन की पूर्व अनुमति के कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया से आय अर्जित नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों ने अब तक सोशल मीडिया से कमाई की है, उन्हें अगले 30 दिनों के भीतर अपनी कुल आय का पूरा ब्योरा विभाग को सौंपना होगा।

पीड़ित और आरोपियों का चेहरा ब्लर करना अनिवार्य, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

जांच या जनसुनवाई के दौरान पीड़ित, गवाह, आरोपी या बाल अपराधियों की पहचान उजागर करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह का फोटो या वीडियो जारी करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी और चेहरे को धुंधला करना अनिवार्य होगा।

डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि इस आदेश को प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में बाकायदा पढ़कर सुनाया जाए। नियमों की अनदेखी या उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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