कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में NEET PG काउंसलिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद DME ने प्रवेश प्रक्रिया रोक दी है और पहला चरण अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।

3 नवंबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फैसला लिया गया। पहले चरण में सीट आवंटित करा चुके उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया भी रुक गई है। ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की मेरिट सूची को चुनौती दी थी। 

हाईकोर्ट ने इन-सर्विस डॉक्टरों को प्रत्येक विशेषज्ञता में अधिकतम 30% सीटें देने के निर्देश दिए थे। ओपन और इन-सर्विस उम्मीदवारों की मेरिट सूची अलग रखने का भी आदेश था। ओपन और इन सर्विस उम्मीदवारों की एक साथ सूची जारी कर दी गई थी। DME ने अगले अदालती निर्देश तक पूरी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

5 नवंबर को हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। अब अदालत के अगले आदेश के बाद ही तय होगा कि NEET PG काउंसलिंग कब शुरू होगी।

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