दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा (Parvesh Verma) और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) के बीच मानहानि का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की ओर से दायर रिवीजन पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उन्होंने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर अपनी मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।
यह मामला एस.एस. मोटा सिंह पब्लिक स्कूल को लेकर सौरभ भारद्वाज की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। प्रवेश वर्मा ने इन आरोपों के संबंध में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए प्रवेश वर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। सेशंस कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।
10 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी शिकायत
दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर को प्रवेश वर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने शिकायत खारिज करते हुए कहा था कि सौरभ भारद्वाज की जिन टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, वे सवालों के रूप में थीं और उन्हें मानहानिकारक नहीं माना जा सकता।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत
प्रवेश वर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण और झूठी पोस्ट साझा की थीं। उनका दावा था कि भारद्वाज ने पश्चिमी दिल्ली में उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के एक स्कूल में हुई घटना से जुड़े पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में उनका नाम जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
अब रिवीजन याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई
मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए प्रवेश वर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। सेशंस कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है। मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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